Bhilai Ganesh Pandal Tax: गणेश पंडालों पर लगेगा टैक्स! बड़े पंडालों को देना होगा शुल्क, नगर निगम ने जारी किया नोटिस

Ads

Bhilai Ganesh pandal tax: गणेश पंडालों पर लगेगा टैक्स! बड़े पंडालों को देना होगा शुल्क, नगर निगम ने जारी किया नोटिस

  •  
  • Publish Date - September 14, 2026 / 12:06 PM IST,
    Updated On - September 14, 2026 / 12:06 PM IST

Bhilai Ganesh Pandal Tax | Photo Credit: AI

HIGHLIGHTS
  • शहर के गणेश पंडालो को देना होगा निगम को टैक्स
  • निगम ने रोजाना टैक्स के लिए दिया नोटिस
  • 5000 स्क्वायर फीट से ऊपर के पंडाल पर को देना होगा टैक्स

भिलाई: Bhilai Ganesh Pandal Tax आज पूरे देश में गणेश चतुर्थी (Ganesh Chaturthi) का त्योहार बहुत श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। यह दिन भगवान गणेश के जन्म का प्रतीक है, जो बुद्धि, समृद्धि और सौभाग्य के देवता हैं। इसे विनायक चतुर्थी या गणेश उत्सव के नाम से भी जाना जाता है। गणेश उत्सव को लेकर छत्तीसगढ़ में भी खास तैयारियां देखने को मिल रही है। यहां शहरों में बड़े बड़े पंडाल सजाए गए हैं। लेकिन इस बार बड़े गणेश पंडालों के आयोजकों को नगर निगम को टैक्स देना है। (Ganesh pandal tax)

पंडाल संचालकों के लिए नोटिस जारी

Durg Ganesh pandal इस संबंध में दुर्ग और रिसाली नगर निगम ने पंडाल संचालकों के लिए नोटिस जारी कर दिया है। जारी नोटिस में पंडाल संचालकों को रोजाना टैक्स जमा को कहा गया है। (Risali Ganesh pandal) वहीं भिलाई नगर निगम में एमआईसी की ओर से वन टाइम टैक्स लेने का फैसला किया गया है।

वर्गफीट के हिसाब से देना होगा टैक्स

नगर निगम के मुताबिक 5 हजार वर्गफीट से ज्यादा क्षेत्रफल में लगाए गए गणेश पंडालों पर टैक्स तय किया गया है। इसके लिए 3 रुपये 50 पैसे प्रति वर्गफीट के हिसाब से टैक्स देना होगा। इधर, टैक्स से बचने के लिए शहर के कई बड़े गणेश पंडाल संचालकों ने अब तक नगर निगम से विधिवत अनुमति नहीं ली है। ऐसे में निगम की ओर से पंडालों की अनुमति और टैक्स की जांच भी की जा सकती है।

इन्हें भी पढ़ें:-

टैक्स किस पर लागू होगा?

5,000 वर्गफीट से बड़े गणेश पंडालों पर।

टैक्स की दर कितनी है?

₹3.50 प्रति वर्गफीट।

कौन से नगर निगम ने नोटिस जारी किया है?

दुर्ग, रिसाली और भिलाई नगर निगम।