अदालत ने पूर्व कुश्ती प्रशिक्षक को छह व्यक्तियों की हत्या के लिए दोषी ठहराया |

अदालत ने पूर्व कुश्ती प्रशिक्षक को छह व्यक्तियों की हत्या के लिए दोषी ठहराया

अदालत ने पूर्व कुश्ती प्रशिक्षक को छह व्यक्तियों की हत्या के लिए दोषी ठहराया

:   Modified Date:  February 20, 2024 / 04:42 PM IST, Published Date : February 20, 2024/4:42 pm IST

चंडीगढ़, 20 फरवरी (भाषा) हरियाणा के रोहतक जिले की एक अदालत ने एक पूर्व कुश्ती प्रशिक्षक को एक दंपति और उनके चार साल के बेटे सहित छह लोगों की फरवरी 2021 में हत्या के लिए दोषी ठहराया है।

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश गगन गीत कौर ने सोमवार को सुखविंदर को भारतीय दंड संहिता के तहत हत्या और हत्या के प्रयास और शस्त्र अधिनियम के प्रावधानों के तहत दोषी ठहराया। अदालत इस मामले में बुधवार को सजा सुनाएगी।

सोनीपत जिले के बरौदा गांव निवासी सुखविंदर ने 12 फरवरी, 2021 को मनोज मलिक, उनकी पत्नी साक्षी मलिक और उनके बेटे सरताज, कुश्ती प्रशिक्षक सतीश कुमार और प्रदीप मलिक और पहलवान पूजा की गोली मारकर हत्या कर दी थी, वहीं एक अन्य व्यक्ति, अमरजीत इस हमले में घायल हो गया था।

यह घटना रोहतक के एक निजी कॉलेज से सटे कुश्ती स्थल पर हुई थी।

पुलिस ने तब कहा था कि सुखविंदर ने यह अपराध तब किया था जब उसके खिलाफ शिकायतों के बाद उसकी सेवाएं समाप्त कर दी गई थीं।

भाषा अमित माधव

माधव

 

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