अदालत ने टीवी पत्रकार सौम्या विश्वनाथन की हत्या के जुर्म में चार लोगों को दोषी ठहराया

अदालत ने टीवी पत्रकार सौम्या विश्वनाथन की हत्या के जुर्म में चार लोगों को दोषी ठहराया

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  • Publish Date - October 18, 2023 / 03:16 PM IST,
    Updated On - October 18, 2023 / 03:16 PM IST

नयी दिल्ली, 18 अक्टूबर (भाषा) दिल्ली की एक अदालत ने टेलीविजन पत्रकार सौम्या विश्वनाथन की हत्या के जुर्म में बुधवार को चार लोगों को दोषी ठहराया। विश्वनाथन की 15 साल पहले काम से घर लौटते समय गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रवींद्र कुमार पांडे ने रवि कपूर, अमित शुक्ला, बलजीत और अजय कुमार को महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) के प्रावधानों के तहत भी दोषी ठहराया।

पांचवें आरोपी अजय सेठी को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 411 (बेईमानी से चोरी की संपत्ति प्राप्त करना) और मकोका प्रावधानों के तहत संगठित अपराध को अंजाम देने, सहायता करने या जानबूझकर इसे बढ़ावा देने और संगठित अपराध की आय प्राप्त करने की साजिश रचने के लिए दोषी ठहराया गया।

न्यायाधीश ने कहा कि अभियोजन पक्ष ने आरोपियों के खिलाफ आरोपों को बिना किसी संदेह के साबित कर दिया।

विश्वनाथन की 30 सितंबर, 2008 को गोली मारकर तब हत्या कर दी गई जब वह तड़के करीब 3:30 बजे काम के बाद कार से घर लौट रही थीं। पुलिस ने दावा किया था कि हत्या के पीछे का मकसद लूटपाट था। हत्या के आरोप में पांच लोगों को गिरफ्तार किया गया था और वे मार्च 2009 से हिरासत में हैं।

भाषा आशीष पवनेश

पवनेश