अदालत ने बीआरएस विधायकों से ‘दुर्व्यवहार’ करने वाले पुलिसकर्मियों की पहचान करने का निर्देश दिया

अदालत ने बीआरएस विधायकों से ‘दुर्व्यवहार’ करने वाले पुलिसकर्मियों की पहचान करने का निर्देश दिया

अदालत ने बीआरएस विधायकों से ‘दुर्व्यवहार’ करने वाले पुलिसकर्मियों की पहचान करने का निर्देश दिया
Modified Date: September 30, 2026 / 12:56 am IST
Published Date: September 30, 2026 12:56 am IST

हैदराबाद, 29 सितंबर (भाषा) तेलंगाना उच्च न्यायालय ने मंगलवार को राज्य के डीजीपी को उन पुलिस अधिकारियों की पहचान करने का निर्देश दिया, जिन्होंने सात सितंबर को यहां विधानसभा परिसर के बाहर भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) की महिला विधायकों के साथ कथित तौर पर दुर्व्यवहार किया था। अदालत ने आवश्यक कार्रवाई के लिए इन अधिकारियों का विवरण विधानसभा अध्यक्ष को सौंपने का भी निर्देश दिया।

हालांकि, अदालत ने पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) से कहा कि यदि यह घटना विधानसभा परिसर के बाहर, यानी प्रवेश द्वार पर हुई थी, तो वह मामले की रिपोर्ट अदालत के समक्ष पेश करें।

काली टी-शर्ट पहने बीआरएस सदस्यों को सात सितंबर को कथित तौर पर पुलिस ने विधानसभा में प्रवेश करने से रोक दिया था। इन काली टी-शर्ट पर ‘‘कांग्रेस अपने वादे पूरे करने में विफल रही’’ जैसे नारे लिखे थे।

भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) विधायक दल ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर करके आरोप लगाया था कि पुलिस ने बिना किसी अधिकार के उसके पार्टी सदस्यों को तेलंगाना विधानसभा में प्रवेश करने से रोका और विधायकों, विशेष रूप से महिला विधायकों के साथ दुर्व्यवहार किया।

भाषा आशीष अमित

अमित


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