नयी दिल्ली, एक अप्रैल (भाषा) दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को आम आदमी पार्टी (आप) के पूर्व विधायक सोमनाथ भारती की पत्नी लिपिका मित्रा द्वारा केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि की शिकायत को खारिज कर दिया।
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पारस दलाल ने एक आदेश में कहा, ‘‘मुझे आगे सुनवाई करने का कोई कारण नहीं दिखता और मैं इस मामले में संज्ञान लेने से इनकार करता हूं। शिकायत खारिज की जाती है।’’
अदालत के विस्तृत आदेश की प्रतीक्षा है।
अदालत सोमनाथ भारती की पत्नी लिपिका मित्रा द्वारा सीतारमण के खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि की शिकायत पर सुनवाई कर रही थी।
शिकायत में दावा किया गया था कि सीतारमण ने 17 मई, 2024 को प्रेस वार्ता में भारती की प्रतिष्ठा को धूमिल करने और आम चुनावों में उनकी जीत की संभावनाओं को कमजोर करने के इरादे से ‘‘मानहानिकारक, झूठे और दुर्भावनापूर्ण बयान’’ दिए थे।
शिकायत के अनुसार, ये बयान ‘‘केवल शिकायतकर्ता और उनके पति को नुकसान पहुंचाने के इरादे से’’ दिए गए थे, ताकि 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भाजपा के उम्मीदवार को राजनीतिक लाभ हो और शिकायतकर्ता के पति (सोमनाथ भारती) को राजनीतिक नुकसान पहुंचे।
भाषा शफीक रंजन
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