नयी दिल्ली, 18 दिसंबर (भाषा) दिल्ली की एक अदालत ने ‘न्यूजक्लिक’ के संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ की उस अर्जी को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने समाचार पोर्टल पर लगे आरोपों को लेकर आतंकवाद रोधी कानून ‘गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम’ (यूएपीए) के तहत उनके खिलाफ दर्ज मामले की जांच के दौरान जब्त किए गए उनके इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को जारी करने का अनुरोध किया था। पुरकायस्थ के समाचार पोर्टल पर चीन के समर्थन में दुष्प्रचार के लिए धन लेने के आरोप हैं।
आतंकवाद से संबंधित मामलों की सुनवाई करने वाले विशेष न्यायाधीश हरदीप कौर ने 16 दिसंबर को याचिका खारिज कर दी और कहा कि इस स्तर पर आवेदन की अनुमति देने के लिए पर्याप्त आधार नहीं हैं।
दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ ने पोर्टल के प्रधान संपादक पुरकायस्थ पर यूएपीए के तहत मामला दर्ज किया और उन्हें तीन अक्टूबर को गिरफ्तार कर लिया। वह वर्तमान में न्यायिक हिरासत में जेल में हैं।
भाषा सुरभि संतोष
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