अदालत ने सतीश उपाध्याय के निर्वाचन को चुनौती देने संबंधी याचिका खारिज की

अदालत ने सतीश उपाध्याय के निर्वाचन को चुनौती देने संबंधी याचिका खारिज की

अदालत ने सतीश उपाध्याय के निर्वाचन को चुनौती देने संबंधी याचिका खारिज की
Modified Date: January 17, 2026 / 04:59 pm IST
Published Date: January 17, 2026 4:59 pm IST

नयी दिल्ली, 17 जनवरी (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने आम आदमी पार्टी (आप) नेता सोमनाथ भारती द्वारा 2025 के विधानसभा चुनाव में मालवीय नगर से भाजपा के सतीश उपाध्याय के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका शनिवार को खारिज कर दी।

न्यायमूर्ति जसमीत सिंह ने कहा, ‘‘याचिका खारिज की जाती है।’’

फैसले की विस्तृत प्रति अभी उपलब्ध नहीं हो पाई है।

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पिछले साल फरवरी में हुए दिल्ली विधानसभा चुनाव में उपाध्याय ने भारती को 39,564 मतों के अंतर से हराया था।

भारती ने अपनी याचिका में उपाध्याय पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत भ्रष्टाचार के आरोप लगाये थे। याचिका में यह भी दावा किया गया कि भाजपा नेता के खिलाफ एक आपराधिक शिकायत या प्राथमिकी लंबित है।

भाषा

देवेंद्र पवनेश

पवनेश


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