अदालत ने गुमला की लापता लड़की का पता लगाने के लिए सरकार को 14 दिन की मोहलत दी

अदालत ने गुमला की लापता लड़की का पता लगाने के लिए सरकार को 14 दिन की मोहलत दी

अदालत ने गुमला की लापता लड़की का पता लगाने के लिए सरकार को 14 दिन की मोहलत दी
Modified Date: April 20, 2026 / 10:26 pm IST
Published Date: April 20, 2026 10:26 pm IST

रांची, 20 अप्रैल (भाषा) झारखंड उच्च न्यायालय ने सोमवार को राज्य सरकार को गुमला से लापता नाबालिग लड़की के ठिकाने के बारे में जानकारी देने के लिए दो सप्ताह की समय सीमा तय की और चेतावनी दी कि यदि कोई ठोस प्रगति नहीं हुई तो मामला सीबीआई को सौंपा जा सकता है।

न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद और न्यायमूर्ति संजय प्रसाद की खंडपीठ चंद्रमुनि उरैन द्वारा दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिनकी छह वर्षीय बेटी सितंबर 2018 से लापता है।

अदालत ने पाया कि सात साल की जांच के बावजूद पुलिस पीड़ित का पता लगाने में असमर्थ रही है और उसने गुमला के पुलिस अधीक्षक से जांच की वर्तमान स्थिति के बारे में सवाल किया और जांच की “धीमी गति” पर चिंता व्यक्त की।

इससे पहले, अदालत को सूचित किया गया था कि लड़की को खोजने के लिए एक विशेष जांच दल का गठन किया गया था, जो उसे ढूंढने के लिए दिल्ली गया था।

हालांकि, तमाम कोशिशों के बावजूद एसआईटी अभी तक पीड़िता का पता नहीं लगा पाई है।

पुलिस ने पीड़िता की तस्वीरें विभिन्न पोर्टलों पर प्रसारित और अपलोड कीं, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ।

अदालत को यह भी बताया गया कि जांच के दौरान पुलिस राज्य के विभिन्न हिस्सों से लापता नौ अन्य बच्चों को ढूंढने में सफल रही।

बोकारो से लापता एक लड़की से संबंधित एक अन्य मामले में, उच्च न्यायालय ने सरकार और पुलिस को पीड़िता का पता लगाने के लिए सख्त आदेश जारी किए हैं।

भाषा प्रशांत दिलीप

दिलीप


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