अदालत ने केजरीवाल, पाठक पर मुकदमा चलाने की मंजूरी लेने के लिए सीबीआई को 15 दिन का समय दिया

अदालत ने केजरीवाल, पाठक पर मुकदमा चलाने की मंजूरी लेने के लिए सीबीआई को 15 दिन का समय दिया

अदालत ने केजरीवाल, पाठक पर मुकदमा चलाने की मंजूरी लेने के लिए सीबीआई को 15 दिन का समय दिया
Modified Date: August 12, 2024 / 04:05 pm IST
Published Date: August 12, 2024 4:05 pm IST

नयी दिल्ली, 12 अगस्त (भाषा) दिल्ली की एक अदालत ने कथित आबकारी घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के एक मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी (आप) विधायक दुर्गेश पाठक पर मुकदमा चलाने के खातिर केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को आवश्यक मंजूरी प्राप्त करने के लिए सोमवार को 15 दिन का समय दिया।

सीबीआई मामलों की विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा को जांच एजेंसी ने बताया कि उन्हें संबंधित अधिकारियों से अभी तक मंजूरी नहीं मिली है, जिसके बाद न्यायाधीश ने केंद्रीय एजेंसी को आवश्यक मंजूरी हासिल करने के लिए 27 अगस्त तक का समय दिया।

इससे पहले सीबीआई ने इस मामले में उनकी जांच की मंजूरी हासिल कर ली थी।

आम आदमी पार्टी की राजनीतिक मामलों की समिति के वरिष्ठ सदस्य पाठक को केजरीवाल का बेहद करीबी माना जाता है।

न्यायाधीश ने आठ अगस्त को मामले में केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 20 अगस्त तक बढ़ा दी थी।

भाषा खारी सुरेश

सुरेश


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