अदालत ने हत्या के एक मामले में आरोपी को जमानत दी
अदालत ने हत्या के एक मामले में आरोपी को जमानत दी
नयी दिल्ली, सात अक्टूबर (भाषा) दिल्ली की एक अदालत ने 2020 में हुयी हत्या के एक मामले में आरोपी को जमानत दे दी और कहा कि वह पांच साल से अधिक समय से हिरासत में है तथा मुकदमे की सुनवाई जल्द पूरा होने की संभावना नहीं है।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश दीपक वासन आरोपी संदीप की जमानत याचिका पर सुनवाई कर रहे थे, जिसके खिलाफ नजफगढ़ पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) और 34 (साझा इरादा) के तहत मामला दर्ज किया था।
अदालत ने चार अक्टूबर को दिए एक आदेश में कहा, ‘‘वर्तमान मामले में, आवेदक या आरोपी पांच साल और सात महीने से अधिक समय से हिरासत में हैं, और पिछले एक साल के दौरान जेल में उसका आचरण संतोषजनक पाया गया।’’
अदालत ने कहा कि अब तक केवल छह गवाहों की जांच की गई थी और सुनवाई जल्द पूरा होने की संभावना नहीं है।
अदालत ने यह भी गौर किया कि मामले में सह-आरोपी को पहले ही जमानत मिल गई थी।
इसके बाद अदालत ने आरोपी को 30,000 रुपये की जमानत राशि और इतनी ही राशि के मुचलके पर जमानत दे दी।
भाषा अविनाश रंजन
रंजन

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