न्यायालय ने रियल एस्टेट कंपनी से 22 करोड़ रुपये की हेराफेरी करने के आरोपी व्यक्ति को जमानत दी

न्यायालय ने रियल एस्टेट कंपनी से 22 करोड़ रुपये की हेराफेरी करने के आरोपी व्यक्ति को जमानत दी

न्यायालय ने रियल एस्टेट कंपनी से 22 करोड़ रुपये की हेराफेरी करने के आरोपी व्यक्ति को जमानत दी
Modified Date: June 8, 2026 / 11:08 pm IST
Published Date: June 8, 2026 11:08 pm IST

नयी दिल्ली, आठ जून (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने एक रियल एस्टेट कंपनी से 22 करोड़ रुपये की हेराफेरी करने के मामले में एक आरोपी व्यक्ति को सोमवार को जमानत दे दी।

न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति अतुल एस चंदुरकर की आंशिक कार्यदिवस पीठ ने कहा, ‘‘हालांकि, याचिकाकर्ता पर 22 करोड़ रुपये की हेराफेरी का आरोप है, फिर भी हम याचिकाकर्ता को जमानत पर रिहा करने के इच्छुक हैं, विशेष रूप से इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि याचिकाकर्ता 7 नवंबर 2021 से, यानी साढ़े चार साल से अधिक समय से जेल में है।’’

पीठ ने दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा में दर्ज प्राथमिकी के संबंध में सक्सेना को जमानत देने के बाद उनकी याचिका का निस्तारण कर दिया।

सक्सेना को 7 नवंबर 2021 को गिरफ्तार किया गया था और वह चार साल से अधिक समय से न्यायिक हिरासत में हैं।

भाषा

सुभाष संतोष

संतोष


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