अदालत ने शरजील इमाम को सात दिन की अंतरिम जमानत दी

अदालत ने शरजील इमाम को सात दिन की अंतरिम जमानत दी

अदालत ने शरजील इमाम को सात दिन की अंतरिम जमानत दी
Modified Date: September 22, 2026 / 06:01 pm IST
Published Date: September 22, 2026 6:01 pm IST

नयी दिल्ली, 22 सितंबर (भाषा) दिल्ली की एक अदालत ने 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों की बड़ी साजिश से जुड़े मामले में मंगलवार को आरोपी कार्यकर्ता शरजील इमाम को चार अक्टूबर से सात दिन के लिए अंतरिम जमानत दी।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश समीर बाजपेयी ने इमाम की उस याचिका को स्वीकार लिया, जिसमें उसने अपने रिश्तेदार की शादी में शामिल होने के लिए एक हफ्ते की अंतरिम जमानत का अनुरोध किया था। अदालत ने इमाम को चार अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक अंतरिम जमानत दी।

उमर खालिद, इमाम और कई अन्य के खिलाफ फरवरी 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों के पीछे कथित बड़ी साजिश का हिस्सा होने के आरोप में आतंकवाद रोधी कानून ‘यूएपीए’ और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था।

संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) और प्रस्तावित राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) के खिलाफ हुए प्रदर्शनों के दौरान हिंसा भड़कने से 53 लोगों की मौत हो गई थी और 700 से अधिक लोग घायल हुए थे।

इससे पहले, चार जुलाई को दिल्ली की एक अदालत ने उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों से जुड़े मामले में खालिद और इमाम की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी थीं। उमर खालिद और इमाम ने यह दलील देते हुए जमानत का अनुरोध किया था कि मुकदमे की सुनवाई शुरू किए बिना उन्हें लगातार हिरासत में रखना उनके स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है।

भाषा आशीष खारी

खारी


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