राष्ट्रीय राजमार्ग अवरुद्ध करने के मामले में सांसद परम्बिल पर अदालत ने 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया

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राष्ट्रीय राजमार्ग अवरुद्ध करने के मामले में सांसद परम्बिल पर अदालत ने 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया

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  • Publish Date - January 27, 2026 / 04:24 PM IST,
    Updated On - January 27, 2026 / 04:24 PM IST

पलक्कड़ (केरल), 27 जनवरी (भाषा) केरल की एक अदालत ने 2022 के राष्ट्रीय राजमार्ग अवरोध मामले में मंगलवार को कांग्रेस सांसद शफी परम्बिल को अदालत की कार्यवाही समाप्त होने तक अदालत में उपस्थित रहने का आदेश देते हुए उन पर 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया। सूत्रों ने यह जानकारी दी।

वायनाड में राहुल गांधी के सांसद कार्यालय में कथित तोड़फोड़ के विरोध में युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा किए गए प्रदर्शन को लेकर दर्ज एक मामले में प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय-प्रथम ने यह आदेश पारित किया।

इस मामले में अदालत में पेश न होने के कारण पिछले सप्ताह परम्बिल के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था।

वारंट जारी होने के बाद वह आज सुबह अदालत में पेश हुए।

सूत्रों के अनुसार, मजिस्ट्रेट ने उन्हें अदालत की कार्यवाही समाप्त होने तक वहीं रहने का आदेश दिया और उन पर 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया।

भाषा प्रशांत पवनेश

पवनेश