नाबालिग पहलवान की शिकायत की क्लोजर रिपोर्ट पर अदालत का आदेश 27 सितंबर को आने की संभावना

नाबालिग पहलवान की शिकायत की क्लोजर रिपोर्ट पर अदालत का आदेश 27 सितंबर को आने की संभावना

नाबालिग पहलवान की शिकायत की क्लोजर रिपोर्ट पर अदालत का आदेश 27 सितंबर को आने की संभावना
Modified Date: July 27, 2024 / 05:08 pm IST
Published Date: July 27, 2024 5:08 pm IST

नयी दिल्ली, 27 जुलाई (भाषा) दिल्ली की एक अदालत पुलिस द्वारा दायर उस रिपोर्ट को स्वीकार करने या नहीं करने को लेकर 27 सितंबर को अपना आदेश सुना सकती है, जिसमें एक नाबालिग पहलवान की शिकायत को रद्द करने का अनुरोध किया गया है।

नाबालिग पहलवान ने अपनी शिकायत में भारतीय कुश्ती संघ (डब्ल्यूएफआई) के पूर्व प्रमुख और पूर्व भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश छवि कपूर ने मामले की सुनवाई स्थगित कर दी, जिन्हें सोमवार को आदेश पारित करना था ।

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दिल्ली पुलिस ने पिछले साल 15 जून को अदालत के समक्ष एक क्लोजर रिपोर्ट दायर कर नाबालिग पहलवान द्वारा दर्ज मामले को रद्द करने का अनुरोध किया था।

भाषा शफीक रंजन

रंजन


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