Ankita Bhandari Murder Case: अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में कोर्ट ने सुनाया फैसला, तीनों आरोपी को दोषी करार ठहराते हुए सुनाई उम्रकैद की सजा

Ankita Bhandari Murder Case: अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में कोर्ट ने सुनाया फैसला, तीनों आरोपी को दोषी करार ठहराते हुए सुनाई उम्रकैद की सजा

  •  
  • Publish Date - May 30, 2025 / 01:05 PM IST,
    Updated On - May 30, 2025 / 01:08 PM IST

Ankita Bhandari Murder Case/ Image Credit: X Handle

HIGHLIGHTS
  • अंकिता भंडारी हत्याकांड में कोर्ट ने सुनाया फैसला।
  • कोर्ट ने तीनों दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई।
  • कोटद्वार सेशन कोर्ट ने सुनाया फैसला।

देहरादून। Ankita Bhandari Murder Case: बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में आज कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रीना नेगी ने सोमवार को बचाव पक्ष और अभियोजन पक्ष के बीच आखिरी बहस सुनी। अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता अनुज पुंडीर ने बताया कि, दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश ने फैसला सुनाते हुए तीनों आरोपियों को दोषी करार दे दिया है।

Read More: ICICI Bank Share Price: गिरते बाजार में ICICI बैंक की चाल रही दमदार, एक्सपर्ट ने दिया 1500 रुपये का टारगेट 

बता दें कि, साल 2022 में हुई इस घटना से पूरा उत्तराखंड दहल उठा था। वहीं आज हर किसी की नजर कोर्ट के फैसले पर थी। वहीं अब कोर्ट ने तीन आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। वहीं कोर्ट द्वारा दोषी ठहराए गए लोगों में वंतरा रिजॉर्ट का मालिक पुलकित आर्य और उसके दो कर्मचारी, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता शामिल हैं। पुलकित आर्य पूर्व बीजेपी नेता विनोद आर्य का बेटा है। कोर्ट ने माना कि तीनों आरोपियों ने मिलकर अंकिता को नहर में धक्का देकर उसकी हत्या की थी।

Read More: PM Kisan Yojana 20th Installment Latest News: किसानों के लिए जरूरी खबर.. जून में जारी हो सकती है 20वीं किस्त की राशि, जानें लिस्ट में आपका नाम है या नहीं 

क्या था पूरा मामला

Ankita Bhandari Murder Case:  दरअसल, यह मामला 18 सितंबर 2022 में उस वक्त चर्चा में आया था जब 19 वर्षीय अंकिता भंडारी का शव ऋषिकेश के पास चीला नहर से बरामद हुआ था। अंकिता पौड़ी जिले के गंगा भोगपुर इलाके में स्थित वनंत्रा रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट के रूप में काम करती थी। जांच में सामने आया कि रिजॉर्ट मालिक पुलकित आर्य और उसके दो साथियों ने वीआईपी मेहमानों को “एक्स्ट्रा सर्विस” देने से इनकार करने पर अंकिता को नहर में धक्का देकर हत्या कर दी थी। जिसके बाद केस की गंभीरता को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने इसकी जांच के लिए एसआईटी का गठन किया था। एसआईटी ने 500 पन्नों की चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की।

 

 

 

 

अंकिता भंडारी हत्याकांड में कोर्ट ने सुनाया फैसला
मामले में तीनों दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई
सौरभ, पुलकित और अंकित को उम्रकैद
कोटद्वार सेशन कोर्ट ने सुनाया फैसला