नफरती भाषण मामले में अदलात ने द्रमुक नेता पोनमुडी के खिलाफ गैर जमानती वारंट रद्द किया

नफरती भाषण मामले में अदलात ने द्रमुक नेता पोनमुडी के खिलाफ गैर जमानती वारंट रद्द किया

नफरती भाषण मामले में अदलात ने द्रमुक नेता पोनमुडी के खिलाफ गैर जमानती वारंट रद्द किया
Modified Date: August 8, 2026 / 04:01 pm IST
Published Date: August 8, 2026 4:01 pm IST

चेन्नई, आठ अगस्त (भाषा) नफरती भाषण मामले में द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) नेता और पूर्व मंत्री के. पोनमुडी के अदालत में पेश होने के बाद, शहर के मजिस्ट्रेट ने उनके खिलाफ जारी गैर-जमानती वारंट वापस ले लिया है।

पोनमुडी शुक्रवार को जॉर्ज टाउन (जीटी)- 3 मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अदालत में पेश हुए और छह अगस्त को जारी किए गए गैर जमानती वारंट (एनबीडब्ल्यू) को वापस लेने का अनुरोध करते हुए एक याचिका दायर की।

मामले की समीक्षा करने के बाद, न्यायिक मजिस्ट्रेट सी. सुंदरपांडियन ने वारंट वापस लेने का आदेश दिया और नफरती भाषण मामले की सुनवाई 13 अगस्त तक के लिए टाल दी।

यह नफरती भाषण मामला पोनमुडी द्वारा शैव, वैष्णव और महिलाओं के खिलाफ कथित तौर पर अपमानजनक टिप्पणी करने से जुड़ा है।

पिछले साल एक कार्यक्रम में पोनमुडी की कथित टिप्पणियों के बाद, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की चेन्नई कॉर्पोरेशन पार्षद उमा आनंदन ने एक निजी शिकायत दर्ज कराई थी और जीटी-3 मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अदालत ने इसका संज्ञान लिया था।

भाषा प्रशांत रंजन

रंजन


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