हुसैन की पेंटिंग से जुड़े मामले में अदालत का प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश देने से इनकार

हुसैन की पेंटिंग से जुड़े मामले में अदालत का प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश देने से इनकार

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  • Publish Date - January 23, 2025 / 08:45 PM IST,
    Updated On - January 23, 2025 / 08:45 PM IST

नयी दिल्ली, 23 जनवरी (भाषा) दिल्ली की एक अदालत ने उस आर्ट गैलरी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश देने का अनुरोध बृहस्पतिवार को ठुकरा दिया, जिस पर दिवंगत चित्रकार एमएफ हुसैन के दो चित्रों के प्रदर्शन के जरिये धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप लगाया गया है।

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी साहिल मोंगा ने बुधवार को पारित आदेश में कहा कि मामले के सभी तथ्य और परिस्थितियां शिकायतकर्ता की जानकारी में हैं और दिल्ली आर्ट गैलरी (डीएजी) की प्रदर्शनी के सीसीटीवी फुटेज और संबंधित पेंटिंग पहले ही जब्त कर ली गई हैं।

न्यायमूर्ति मोंगा ने कहा, “इस अदालत की सुविचारित राय है कि जांच एजेंसी की ओर से इस स्तर पर कोई और जांच करने या साक्ष्य जुटाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सभी साक्ष्य शिकायतकर्ता को प्रदान कर दिए गए हैं और ये रिकॉर्ड पर भी उपलब्ध हैं।”

उन्होंने कहा कि मामले में शिकायत याचिका के रूप में सुनवाई की जा सकती है।

अधिवक्ता अमित सचदेव ने अपनी याचिका में डीएजी में प्रदर्शित हुसैन की दो पेंटिंग में हिंदू देवताओं के ‘आपत्तिजनक’ चित्रण का आरोप लगाया है।

भाषा पारुल पवनेश

पवनेश