मिर्जापुर में गैर कानूनी धर्मांतरण मामले में गिरफ्तार तीन आरोपियों की जमानत याचिका खारिज

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मिर्जापुर में गैर कानूनी धर्मांतरण मामले में गिरफ्तार तीन आरोपियों की जमानत याचिका खारिज

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  • Publish Date - March 7, 2026 / 10:46 PM IST,
    Updated On - March 7, 2026 / 10:46 PM IST

मिर्जापुर (उप्र), सात मार्च (भाषा) मिर्जापुर की एक जिला अदालत ने जिम की आड़ में चलाये जा रहे एक कथित गैर कानूरी धर्म परिवर्तन रैकेट के मामले में गिरफ्तार तीन आरोपियों की जमानत याचिका शनिवार को खारिज कर दी। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

मामले के जांच अधिकारी अमित मिश्रा ने बताया, ‘‘जनपद न्यायाधीश अरविंद कुमार मिश्रा ने आरोपियों जहीर खान, मोहम्मद शादाब और फैसल की जमानत याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी कि उनके खिलाफ आरोप गंभीर हैं।’

पुलिस के मुताबिक, आरोपियों को जनवरी में मिर्जापुर देहात थाने की पुलिस ने जिम की आड़ में कथित तौर पर गैर-कानूनी धर्म परिवर्तन कराने के आरोपों में गिरफ्तार किया था। पुलिस के मुताबिक, यह मामला तब सामने आया जब दो महिलाओं ने 20 जनवरी को देहात थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद मामला दर्ज किया गया और जांच शुरू की गई।

पुलिस के मुताबिक, मामले की जांच के लिए वरिष्ठ अधिकारियों की देखरेख में चार पुलिस टीम बनाई गईं। पुलिस के मुताबिक, कार्रवाई के तहत, पुलिस ने चार जिम सील किए और इस सिलसिले में कुल आठ आरोपियों को गिरफ्तार किया।

अधिकारियों ने यह भी बताया कि इन जिम में बड़ी संख्या में महिलाएं आती थीं, लेकिन इन जगहों पर कोई महिला ट्रेनर नियुक्त नहीं थी।

भाषा सं आनन्द अमित

अमित

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