न्यायालय ने उप्र में पंचायत चुनावों के लिये मतगणना पर रोक लगाने से इंकार किया

न्यायालय ने उप्र में पंचायत चुनावों के लिये मतगणना पर रोक लगाने से इंकार किया

न्यायालय ने उप्र में पंचायत चुनावों के लिये मतगणना पर रोक लगाने से इंकार किया
Modified Date: November 29, 2022 / 08:41 pm IST
Published Date: May 1, 2021 8:17 am IST

नयी दिल्ली, एक मई (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनावों के लिये होने वाली मतगणना पर रोक लगाने से शनिवार को इंकार कर दिया।

उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनावों के लिये मतगणना रविवार को होने वाली है।

न्यायालय में अवकाश के दिन विशेष अत्यावश्यक सुनवाई में न्यायमूर्ति ए एम खानविल्कर और न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय की पीठ ने कई अधिसूचनाओं और राज्य में 829 मतगणना केंद्रों पर कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन किये जाने के संबंध में उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आश्वासन पर गौर करने के बाद यह आदेश दिया।

शीर्ष अदालत ने निर्देश दिया कि समूचे राज्य में मतगणना के दौरान सख्त कर्फ्यू रहेगा और यह मंगलवार सुबह तक लागू रहेगा और कोई भी विजय जुलूस निकालने की अनुमति नहीं होगी।

न्यायालय ने राज्य निर्वाचन आयोग से कहा कि वह मतगणना केंद्रों पर कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन कराने की जिम्मेदारी राजपत्रित अधिकारियों को सौंपेगा।

न्यायालय ने राज्य निर्वाचन आयोग को प्रदेश में मतगणना केंद्रों के सीसीटीवी फुटेज को तब तक सुरक्षित रखने का निर्देश दिया, जब तक कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय उसके समक्ष दायर याचिकाओं पर सुनवाई पूरी नहीं कर लेता।

न्यायालय ने सरकारी अधिकारियों, उम्मीदवारों और उनके एजेंटों को आदेश दिया कि मतगणना केंद्र में प्रवेश से पहले उन्हें आरटी-पीसीआर जांच में कोविड-19 से संक्रमित नहीं होने का प्रमाण दिखाना होगा।

शीर्ष अदालत का यह आदेश देशभर में कोरोना वायरस की दूसरी लहर के मद्देनजर रविवार को होने वाली मतगणना के दौरान कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन किये जाने का निर्देश देने का अनुरोध करने वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान आया।

भाषा

दिलीप शाहिद

शाहिद


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