कर्मचारियों के वेतन और पेंशन जारी न करने पर अदालत ने एनआरडीएमसी की फटकार लगाई

कर्मचारियों के वेतन और पेंशन जारी न करने पर अदालत ने एनआरडीएमसी की फटकार लगाई

कर्मचारियों के वेतन और पेंशन जारी न करने पर अदालत ने एनआरडीएमसी की फटकार लगाई
Modified Date: November 29, 2022 / 08:37 pm IST
Published Date: August 26, 2021 10:28 pm IST

नयी दिल्ली, 26 अगस्त (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने कर्मचारियों के वेतन और पेंशन जारी करने में हुई देरी के लिए बृहस्पतिवार को उत्तरी दिल्ली नगर निगम (एनआरडीएमसी) को फटकार लगाई और संपत्ति जब्त करने तथा बेचने की चेतावनी दी।

अदालत ने यह भी कहा कि एनआरडीएमसी के अस्पताल वित्तीय संकट का सामना कर रहे हैं ऐसे में उनके प्रबंधन का जिम्मा केंद्र या दिल्ली सरकार को सौंपने के मुद्दे पर नगरीय निकाय ने अभी तक विचार नहीं किया है। न्यायमूर्ति विपिन संघी और न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की पीठ ने कहा कि इन विषयों पर निगम उस तरह की गंभीरता नहीं दिखा रहा है जिसकी जरूरत है।

पीठ ने कहा कि अब से कर्मचारियों के वेतन और पूर्व कर्मचारियों की पेंशन जारी करने में देर को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पीठ ने कहा कि अगर इसमें देर होती है तो अदालत एनआरडीएमसी की संपत्तियों को जब्त कर बेचने में संकोच नहीं करेगी। उच्च न्यायालय ने इससे पहले एनआरडीएमसी को निर्देश दिया था वह छह अस्पतालों के प्रबंधन को केंद्र या दिल्ली सरकार को सौंपने पर निर्णय ले।

एनआरडीएमसी की ओर से पेश हुए वकील दिव्य प्रकाश पांडेय ने बाद में अदालत में कहा था कि निगम के आयुक्त ने इस बाबत कदम उठाए हैं और यह मुद्दा पार्षदों के समक्ष लंबित है।

भाषा यश पवनेश

पवनेश


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