अदालत ने फेसबुक, व्हाट्सऐप की अपीलों पर सीसीआई से मांगा जवाब

अदालत ने फेसबुक, व्हाट्सऐप की अपीलों पर सीसीआई से मांगा जवाब

अदालत ने फेसबुक, व्हाट्सऐप की अपीलों पर सीसीआई से मांगा जवाब
Modified Date: November 29, 2022 / 08:01 pm IST
Published Date: May 6, 2021 6:18 am IST

नयी दिल्ली, छह मई (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) से फेसबुक और व्हाट्सऐप की उन अपीलों पर जवाब मांगा जिसमें मैसेजिंग ऐप की नयी गोपनीयता नीति की जांच का आदेश देने के खिलाफ उनकी याचिकाओं को खारिज करने के एकल पीठ के आदेश को चुनौती दी गई है।

मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल और न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की पीठ ने जांच का आदेश देने वाले सीसीआई को नोटिस जारी किया और उससे 21 मई को अगली सुनवाई तक जवाब मांगा।

एकल पीठ ने 22 अप्रैल को अपने आदेश में कहा था कि हालांकि सीसीआई के लिए व्हाट्सऐप की नयी गोपनीयता नीति के खिलाफ उच्चतम न्यायालय और दिल्ली उच्च न्यायालय में दायर याचिकाओं के परिणाम की प्रतीक्षा करना “विवेकपूर्ण” होगा लेकिन ऐसा नहीं करने से नियामक का आदेश “विकृत” या “अधिकार क्षेत्र को कम करने वाला” नहीं होगा।

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भाषा गोला मनीषा

मनीषा


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