अदालत ने अवमानना मामले में चार आरोपियों को हाथ ऊपर करके खड़े होने की सजा दी

अदालत ने अवमानना मामले में चार आरोपियों को हाथ ऊपर करके खड़े होने की सजा दी

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  • Publish Date - July 17, 2025 / 12:27 PM IST,
    Updated On - July 17, 2025 / 12:27 PM IST

नयी दिल्ली, 17 जुलाई (भाषा) दिल्ली की एक अदालत ने अवमानना मामले के चार आरोपियों को दोषी पाने के बाद उन्हें पूरे दिन हाथ ऊपर उठाकर खड़े रहने का निर्देश दिया।

न्यायिक मजिस्ट्रेट सौरभ गोयल 2018 के एक आपराधिक मामले की सुनवाई कर रहे थे।

उन्होंने 15 जुलाई के आदेश में कहा, “पूर्वाह्न 10 बजे से 11:40 बजे तक दो बार प्रतीक्षा करने और मामले की सुनवाई करने के बावजूद आरोपियों ने जमानत राशि जमा नहीं की। अदालत का समय बर्बाद करने के लिए आरोपियों को अदालती कार्यवाही की अवमानना का दोषी ठहराया जाता है।’

मजिस्ट्रेट ने कहा, “उन्हें अदालत का दैनिक कामकाज खत्म होने तक हाथ ऊपर करके खड़े रहने का निर्देश दिया जाता है।”

अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 11 अगस्त के लिए स्थगित कर दी।

आरोपियों की पहचान कुलदीप, राकेश, उपासना और आनंद के रूप में हुई है जबकि मामले के दो अन्य आरोपियों की मौत हो चुकी है।

भाषा जोहेब नरेश

नरेश