अदालत ने पॉक्सो मामले में व्यक्ति को पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई
अदालत ने पॉक्सो मामले में व्यक्ति को पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई
नयी दिल्ली, 11 मई (भाषा) दिल्ली की एक अदालत ने पॉक्सो के एक मामले में 25 वर्षीय युवक को पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी।
पुलिस ने बताया कि बाहरी दिल्ली के निहाल विहार इलाके में 11 वर्षीय लड़की से छेड़छाड़ के मामले में दोषी पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
पुलिस के अनुसार, घटना की सूचना तीन अप्रैल को मिली, जिसके बाद निहाल विहार थाने में भारतीय न्याय संहिता और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई।
पुलिस ने बताया कि मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए जांच को प्राथमिकता के आधार पर अंजाम दिया गया।
उन्होंने कहा, ‘‘आरोपी की पहचान और उसका पता लगाने के लिए जांच के दौरान, जांचकर्ताओं ने इलाके में और उसके आसपास लगे 100 से अधिक सीसीटीवी कैमरों की फुटेज का विश्लेषण किया। आरोपी बिहार के मधुबनी का निवासी है और लगभग डेढ़ साल से निहाल विहार में रह रहा था।’’
तकनीकी विश्लेषण और स्थानीय सत्यापन के बाद एक टीम ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।
पुलिस ने बताया कि जांच तेजी से पूरी की गई और प्राथमिकी दर्ज होने के 18 दिन के भीतर ही अदालत में आरोपपत्र दाखिल कर दिया गया।
उन्होंने बताया कि अदालत ने दो सप्ताह के भीतर सुनवाई पूरी कर ली और आठ मई को फैसला सुनाया।
भाषा आशीष दिलीप
दिलीप

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