अदालत ने ‘जन नायकन’ को सेंसर प्रमाणपत्र जारी करने संबंधी आदेश पर रोक लगाई

अदालत ने ‘जन नायकन’ को सेंसर प्रमाणपत्र जारी करने संबंधी आदेश पर रोक लगाई

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  • Publish Date - January 9, 2026 / 05:53 PM IST,
    Updated On - January 9, 2026 / 05:53 PM IST

चेन्नई, नौ जनवरी (भाषा) मद्रास उच्च न्यायालय ने केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) को अभिनेता विजय अभिनीत फिल्म ‘जन नायकन’ को सेंसर प्रमाणपत्र जारी करने का निर्देश देने वाले एकल न्यायाधीश के आदेश पर शुक्रवार को रोक लगा दी।

मुख्य न्यायाधीश मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति जी. अरुल मुरुगन की खंडपीठ ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एआरएल सुंदरेशन व सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता (वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित) द्वारा सीबीएफसी की अपील के आधार को स्पष्ट करने और मामले पर बहस करने के बाद यह रोक लगाई।

अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 21 जनवरी के लिए सूचीबद्ध कर दी।

भाषा जितेंद्र नरेश

नरेश