साइबर हमला मामला: अमेरिकी अदालत ने इंफोसिस मैककैमिश की ओर से प्रस्तावित सुलह को मंजूरी दी

साइबर हमला मामला: अमेरिकी अदालत ने इंफोसिस मैककैमिश की ओर से प्रस्तावित सुलह को मंजूरी दी

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  • Publish Date - December 21, 2025 / 01:05 AM IST,
    Updated On - December 21, 2025 / 01:05 AM IST

नयी दिल्ली, 20 दिसंबर (भाषा) इन्फोसिस द्वारा शनिवार को बीएसई में दाखिल की गई जानकारी के अनुसार, एक अमेरिकी अदालत ने इन्फोसिस मैककैमिश के खिलाफ दायर सामूहिक मुकदमे के प्रस्तावित सुलह को अंतिम मंजूरी दे दी है।

प्रस्तावित शर्तों के तहत, इंफोसिस मैककैमिश सिस्टम्स ने 2023 में हुए एक साइबर हमले से संबंधित सभी लंबित सामूहिक मुकदमेबाजी को खत्म करने के लिए एक कोष में 1.75 करोड़ अमेरिकी डॉलर का भुगतान करने पर सहमति व्यक्त की थी, जिसमें इंफोसिस की सहायक कंपनी को मुख्य स्रोत के रूप में चिह्नित किया गया था।

इंफोसिस ने कहा कि यदि 30 दिनों के भीतर इस सुलह के खिलाफ अपील नहीं की जाती है, तो ‘‘यह प्रभावी हो जाएगा और किसी भी दायित्व को स्वीकार किए बिना सामूहिक मुकदमे में लगाए गए सभी आरोपों का निस्तारण कर देगा।’’

फरवरी 2024 में, बैंक ऑफ अमेरिका ने इंफोसिस मैककैमिश सिस्टम्स को डेटा उल्लंघन के स्रोत के रूप में नामित किया था, जिस बारे में उसने कहा था कि इससे 57,028 ग्राहक प्रभावित हुए हैं।

भाषा सुभाष राजकुमार

राजकुमार