इंस्टाग्राम पर बेटी की ऐसी फोटो देखकर पिता के उड़े होश, बंद किया गुजारा भत्ता, मामला पहुंचा कोर्ट

जिसके बाद नाराज पिता ने अपनी बेटी को कोर्ट ले गया जहां पर पिता ने गुजारा भत्ता नहीं देने के लिए कोट में अजी लगाई ।

इंस्टाग्राम पर बेटी की ऐसी फोटो देखकर पिता के उड़े होश, बंद किया गुजारा भत्ता, मामला पहुंचा कोर्ट

Good news for Instagram users, the company launched the Quiet Mode feature

Modified Date: November 29, 2022 / 07:47 pm IST
Published Date: June 29, 2022 5:58 pm IST

मुंबई। मामला मुंबई शहर का है जहां पर एक पिता ने अपनी बेटी कि फोटो आचनक इंस्टाग्राम पर देख हैरान रह गये । जिसके बाद नाराज पिता ने अपनी बेटी को कोर्ट ले गया जहां पर पिता ने गुजारा भत्ता नहीं देने के लिए कोट में अजी लगाई ।

 

पिता ने बेटी के खिलाफ दर्ज की शिकायत

 ⁠

 

पिता ने कोर्ट में कहा कि उनकी बेटी किसी पर निर्भर नहीं है, साल का 70 से 80 लाख रुपए काम लेती है । जिसके बाद आगे पिता ने कहा कि उनकी बेटी बिना किसी कि मदद के अपना जीवन यापन कर सकती है. जिसके बाद जब कोर्ट ने बेटी का इंस्टाग्राम देखा तो उसमे सिर्फ सिपल और क्लासी पिक्चर थी । बता दें की बेटी एक मॉडल है और यह उसके काम का हिस्सा है जो कि उसके लिए बहुत जरुरी है।

 

कोर्ट ने बेटी के पक्ष में किया फैसला

 

 

जिसे देखने के बाद कोट ने बेटी के हित में फैसला दिया साथ ही कहा की हर चीज़ जो सोशल मीडिया में दिखे वो सच हो जरुरी नहीं है । कोर्ट ने यह भी कहा की जो इंस्टाग्राम पर फोटोज है उसे साफ जाहिर हो रहा की बेटी कितनी निर्भर है और कितनी नहीं। जिसके बाद कोर्ट ने पिता की अर्जी को खरिज कर दिया।

 

जस्टिस भारती डांगरे की बेंच ने फैमिली कोर्ट के इस फैसला में अपनी सहमत दी थी कि सोशल मीडिया पर तस्वीर यह सबित नहीं करता की लड़की स्वतंत्र है और उसके पास पर्याप्त आय है । कोर्ट ने यह फैसला अनिल चंद्रवदन बानम महाराष्ट्र राज्य मामले में सुनाया है । जिसके बाद एडवोकेट दिलीप कुमार ने भी इस मामले में अपनी बात रखी और कहा की हिंदू शादी अधिनियम 24, 25, 26 के तहत गुजारा भत्त उनका कानून अधिकार है।

 

 

 


लेखक के बारे में