नयी दिल्ली, 24 सितंबर (भाषा) दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने मॉल, अस्पताल और शैक्षणिक इमारतों सहित 2001 से पहले बनी सभी ऊंची इमारतों का अनिवार्य संरचनात्मक सुरक्षा ‘ऑडिट’ कराने का निर्देश जारी किया।
यह कदम सत्य निकेतन में इमारत ढहने समेत कई इमारतों के गिरने की घटनाओं की पृष्ठभूमि में उठाया गया है।
सत्य निकेतन हादसे में सात लोगों की मौत हुई थी।
बृहस्पतिवार को जारी एक सार्वजनिक सूचना में बताया गया कि अगर कोई इमारत 15 मीटर से कम ऊंची है, लेकिन वहां लोगों की आवाजाही अधिक रहती है, जैसे समूह आवास, शैक्षणिक इमारतें, अस्पताल और संस्थागत इमारतें, तो उन्हें भी संरचनात्मक ‘ऑडिट’ कराना होगा।
भाषा जितेंद्र अविनाश
अविनाश