Satyendra Jain Bail Petition: केजरीवाल के पूर्व मंत्री को बड़ा झटका.. सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दी जमानत, कहा ‘फ़ौरन करें सरेंडर’..
declined to grant bail to satyendra jain
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने आज (18 मार्च) को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आम आदमी पार्टी (declined to grant bail to satyendra jain) नेता सत्येन्द्र जैन को जमानत देने से इनकार कर दिया। इसने उन्हें दी गई अंतरिम जमानत भी रद्द कर दी और जैन को तुरंत आत्मसमर्पण करने के लिए कहा। जैन को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मई 2022 में मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम के तहत मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया था। उन पर अन्य लोगों के साथ 2010-12 और 2015-16 के दौरान तीन कंपनियों के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया गया था। आप नेता वर्तमान में चिकित्सा आधार पर अंतरिम जमानत पर बाहर हैं, जो उन्हें पिछले साल मई में शीर्ष अदालत ने दी थी।
यह फैसला जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और पंकज मिथल की पीठ ने सुनाया। खंडपीठ ने अप्रैल 2023 के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ जैन की विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई की, जिसमें उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया गया था। इस मामले में चार दिनों की सुनवाई के बाद जनवरी में फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। जैन के वकील ने कहा कि वह वर्तमान में फिजियोथेरेपी से गुजर रहे हैं और आत्मसमर्पण में देरी करने की अनुमति मांगी। हालाँकि, कोर्ट ने मना कर दिया।.
BREAKING | Supreme Court Denies Bail To AAP Leader Satyendar Jain In Money Laundering Casehttps://t.co/ZmWLwM3wzy
— Live Law (@LiveLawIndia) March 18, 2024
ईडी ने क्या दलील दी?
सुनवाई के दौरान अदालत ने दोनों पक्षों की काफी दलीलें सुनीं। अतिरिक्त सॉलिसिटर-जनरल एसवी राजू द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए ईडी ने जैन की जमानत याचिका का कड़ा विरोध किया। (declined to grant bail to satyendra jain) राजू ने तर्क दिया कि निदेशक के रूप में अपना पद छोड़ने के बावजूद, जैन ने कथित मनी-लॉन्ड्रिंग रैकेट में शामिल कंपनियों पर प्रभावी नियंत्रण रखा। उन्होंने जोर देकर कहा, ”इन कंपनियों में प्रविष्टियों के माध्यम से चार करोड़ से अधिक की बेहिसाब नकदी प्राप्त हुई। यह विवादित नहीं है।”

Facebook



