दिल्ली में वैध पीयूसी प्रमाणपत्र के बिना वाहनों को ईंधन देने पर रोक लगी

दिल्ली में वैध पीयूसी प्रमाणपत्र के बिना वाहनों को ईंधन देने पर रोक लगी

दिल्ली में वैध पीयूसी प्रमाणपत्र के बिना वाहनों को ईंधन देने पर रोक लगी
Modified Date: April 23, 2026 / 09:45 pm IST
Published Date: April 23, 2026 9:45 pm IST

नयी दिल्ली, 23 अप्रैल (भाषा) राष्ट्रीय राजधानी में पेट्रोल पंपों ने बृहस्पतिवार को उन वाहनों को ईंधन देना बंद कर दिया जिनके पास वैध ‘प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र’ (पीयूसी) नहीं था। सरकार ने प्रदूषण रोधी उपायों को लागू करने की दिशा में यह कदम उठाया है।

बुधवार को जारी नए निर्देश के अनुसार, अब पेट्रोल, डीजल, सीएनजी या एलपीजी जैसे ईंधन केवल वैध पीयूसी वाले वाहनों को ही दिए जा रहे हैं। संबंधित एजेंसियों को इसका सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया गया है।

हालांकि इस नियम की घोषणा पहली बार अक्टूबर 2025 में की गई थी, लेकिन अधिकारियों ने कहा कि अब इसका कार्यान्वयन अधिक सख्त और स्थायी होगा।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बुधवार को कहा था कि सरकार निरंतर और व्यापक उपायों के माध्यम से स्वच्छ, स्वस्थ वातावरण सुनिश्चित करने और दिल्ली की वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए प्रतिबद्ध है।

अनुपालन की आवश्यकता पर जोर देते हुए उन्होंने कहा, ‘वायु प्रदूषण से निपटने के लिए कड़े और प्रभावी हस्तक्षेप की आवश्यकता है। यह निर्णय उस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।’

अधिकारियों ने कहा कि नियम के बावजूद, बड़ी संख्या में वाहन वैध प्रमाणन के बिना चलते रहते हैं, जिससे शहर में प्रदूषण का स्तर और बढ़ जाता है।

भाषा नोमान नोमान अविनाश

अविनाश


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