दिल्ली कोचिंग सेंटर हादसा: बेसमेंट के चार सह-मालिकों ने जमानत के लिए दिल्ली की अदालत का रुख किया

दिल्ली कोचिंग सेंटर हादसा: बेसमेंट के चार सह-मालिकों ने जमानत के लिए दिल्ली की अदालत का रुख किया

दिल्ली कोचिंग सेंटर हादसा: बेसमेंट के चार सह-मालिकों ने जमानत के लिए दिल्ली की अदालत का रुख किया
Modified Date: August 6, 2024 / 07:51 pm IST
Published Date: August 6, 2024 7:51 pm IST

नयी दिल्ली, छह अगस्त (भाषा) दिल्ली में उस कोचिंग सेंटर के बेसमेंट के चार सह-मालिकों ने जमानत के लिए दिल्ली की एक अदालत का रुख किया है जहां हाल में पानी भरने से सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे तीन अभ्यर्थियों की डूबकर मौत हो गई थी। चारों फिलहाल जेल में हैं और उनकी याचिका पर बुधवार को सुनवाई होने की संभावना है।

न्यायाधीश प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अंजू बजाज चांदना हैं। जेल में बंद जिन चार लोगों ने मंगलवार को अर्जी दाखिल की उनमें परविंदर सिंह, तेजिंदर सिंह, हरविंदर सिंह और सरबजीत सिंह शामिल हैं।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल ही में ओल्ड राजेंद्र नगर में एक इमारत के ‘बेसमेंट’ में पानी भरने से हुई मौतों की जांच पुलिस से केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को सौंप दी थी ताकि ‘‘यह सुनिश्चित किया जा सके कि जनता को जांच पर कोई संदेह न रहे।’’

भाषा जितेंद्र अमित

अमित


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