दिल्ली की अदालत ने भाई की हत्या के आरोपी को बरी किया
दिल्ली की अदालत ने भाई की हत्या के आरोपी को बरी किया
नयी दिल्ली, 25 अप्रैल (भाषा) दिल्ली की एक अदालत ने नंद नगरी इलाके में 2022 में अपने छोटे भाई की हत्या के आरोपी एक व्यक्ति को यह कहते हुए बरी कर दिया कि अभियोजन पक्ष उचित संदेह से परे आरोप साबित करने में विफल रहा।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश कुमार रजत हत्या के मामले में आरोपी रोहित के खिलाफ सुनवाई कर रहे थे। न्यायाधीश ने कहा कि अभियोजन पक्ष के प्रमुख गवाहों ने मुकदमे के दौरान सहयोग नहीं किया और वे अदालत के समक्ष उसे हमलावर के रूप में पहचानने में विफल रहे।
अदालत ने 24 अप्रैल के एक आदेश में कहा, ‘‘सबूतों के माध्यम से रिकॉर्ड पर लाए गए सभी तथ्यों के आधार पर यह पाया गया है कि अभियोजन पक्ष भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302 के तहत दंडनीय अपराध के संबंध में आरोपी रोहित के खिलाफ संदेह से परे अपना मामला साबित करने में विफल रहा है।’’
अभियोजन पक्ष के अनुसार, आरोप है कि 17 सितंबर, 2022 को घर पर हुए झगड़े के बाद रोहित ने अपने भाई यश पर कैंची से हमला किया था। यश को बाद में अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया।
भाषा शफीक सुरेश
सुरेश

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