दिल्ली : अदालत ने 2009 के पानीपत तेजाब हमले के तीन मुख्य आरोपियों को बरी किया

दिल्ली : अदालत ने 2009 के पानीपत तेजाब हमले के तीन मुख्य आरोपियों को बरी किया

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  • Publish Date - December 24, 2025 / 09:32 PM IST,
    Updated On - December 24, 2025 / 09:32 PM IST

नयी दिल्ली, 24 दिसंबर (भाषा) दिल्ली की एक अदालत ने 2009 में तेजाब हमले की आपराधिक साजिश रचने के तीन आरोपियों को बुधवार को घटना के 16 साल बाद बरी कर दिया।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जगमोहन सिंह ने सबूतों के अभाव का हवाला देते हुए यशविंदर, मनदीप मान और बाला को बरी कर दिया।

अभियोजन ने तीनों पर पानीपत की एमबीए छात्रा शाहीन मलिक पर तेजाब से हमला करने के लिए एक नाबालिग के साथ साजिश रचने का आरोप लगाया था।

पीड़ित पर तेजाब से हमला करने वाले नाबालिग को 17 दिसंबर, 2015 को भारतीय दंड संहिता की धारा 326 (खतरनाक हथियारों या साधनों से जानबूझकर गंभीर चोट पहुंचाना) और 308 (गैर इरादतन हत्या का प्रयास) के तहत दोषी ठहराया गया था।

अदालत ने बुधवार को बंद कमरे में फैसला सुनाया।

पीड़ित के वकील मदिया शाहजर ने संवाददाताओं को बताया, ‘‘अदालत ने अपर्याप्त सबूत, दोषपूर्ण और अधूरी जांच और पीड़िता के साक्ष्य के रिकॉर्ड में न होने का हवाला देते हुए सभी आरोपियों को बरी कर दिया है, हालांकि जांच अधिकारी के खिलाफ जांच का आदेश दिया गया है।’’

उन्होंने बताया, ‘‘अदालत ने सहानुभूति तो व्यक्त की, लेकिन यह भी कहा कि 16 साल की कानूनी लड़ाई के बाद न्याय की मांग की गई है, न कि सहानुभूति की। इस फैसले को दिल्ली उच्च न्यायालय में और जरूरत पड़ने पर उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी जाएगी।’’

अदालत के सूत्रों ने बताया कि इस मामले में विस्तृत आदेश की प्रति 26 दिसंबर को जारी की जाएगी।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, मलिक पर 2009 में हरियाणा के पानीपत में तेजाब से हमला किया गया था, जब वह यशविंदर के स्वामित्व वाले एक कॉलेज में छात्र परामर्शदाता के रूप में नौकरी करने के लिए वहां गई थी।

भाषा धीरज माधव

माधव