दिल्ली की अदालत ने उमर खालिद को बहन की शादी में शामिल होने के लिए अंतरिम जमानत दी

दिल्ली की अदालत ने उमर खालिद को बहन की शादी में शामिल होने के लिए अंतरिम जमानत दी

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  • Publish Date - December 11, 2025 / 05:49 PM IST,
    Updated On - December 11, 2025 / 05:49 PM IST

नयी दिल्ली, 11 दिसंबर (भाषा) दिल्ली की एक अदालत ने बृहस्पतिवार को जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद को अपनी बहन की शादी में शामिल होने के लिए 16 से 29 दिसंबर तक की अंतरिम जमानत दे दी।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश समीर बाजपेयी ने खालिद को अंतरिम राहत प्रदान की जो 2020 के दिल्ली दंगों की साजिश से संबंधित मामले में आरोपी है।

न्यायाधीश ने आरोपी को 20,000 रुपये के निजी जमानती बॉण्ड और इतनी ही राशि के दो मुचलके पेश करने का निर्देश दिया।

अदालत ने कहा, ‘‘अंतरिम जमानत अवधि के दौरान, आवेदक (खालिद) सोशल मीडिया का उपयोग नहीं करेगा।’’

अदालत ने उसे निर्देश दिया कि वे ‘‘केवल अपने परिवार के सदस्यों, रिश्तेदारों और दोस्तों से ही मिलेगा।

इसने कहा कि खालिद को ‘‘अपने घर पर या उन स्थानों पर रहना होगा जहां उनके द्वारा बताए गए विवाह समारोह आयोजित किए जाएंगे’’।

अदालत ने खालिद को 29 दिसंबर की शाम को जेल अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया।

पिछले साल उसे एक और शादी में शामिल होने के लिए सात दिनों की अंतरिम जमानत दी गई थी।

उसे 2022 में भी इसी तरह की राहत दी गई थी।

भाषा देवेंद्र नरेश

नरेश