दिल्ली की अदालत ने धोखाधड़ी के मामले में एक व्यक्ति को अग्रिम जमानत देने से इनकार किया

दिल्ली की अदालत ने धोखाधड़ी के मामले में एक व्यक्ति को अग्रिम जमानत देने से इनकार किया

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  • Publish Date - June 17, 2023 / 03:12 PM IST,
    Updated On - June 17, 2023 / 03:12 PM IST

नयी दिल्ली, 17 जून (भाषा) दिल्ली की एक अदालत ने धोखाधड़ी के मामले में एक आरोपी को अग्रिम जमानत देने से इनकार करते हुए इसे ”गंभीर अपराध” बताया।

अवकाशकालीन न्यायाधीश अपर्णा स्वामी ने सतवीर सिंह की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। सिंह पर करीब 300 लोगों से कथित तौर धोखाधड़ी करके प्राप्त की गई राशि में से डेढ़ लाख रुपये लेने का आरोप है।

न्यायाधीश ने 12 जून को पारित एक आदेश में कहा, ‘‘वर्तमान मामले में, आवेदक धोखाधड़ी के एक गंभीर अपराध में शामिल है। दो नोटिस जारी किए जाने के बावजूद आवेदक पुलिस जांच में शामिल नहीं हुआ।’’

अदालत ने कहा कि जांच प्रारंभिक चरण में है और इस मामले से जुड़े एक अन्य आरोपी को एक मई को गिरफ्तार किया गया था, इसलिए पूछताछ के लिए सिंह की जरूरत होगी।

न्यायाधीश ने कहा, ‘‘इस प्रकार, आवेदक/आरोपी सतवीर सिंह को अग्रिम जमानत देने के लिए कोई आधार नहीं बनता है। आवेदक को जांच में शामिल होने का निर्देश दिया जाता है। अग्रिम जमानत के लिए आवेदक सतवीर सिंह के आवेदन को खारिज और निस्तारित किया जाता है।’’

हालांकि, आरोपी ने दावा किया कि उसका मौजूदा मामले से कोई लेना-देना नहीं है।

भाषा साजन संतोष

संतोष