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नयी दिल्ली, चार दिसंबर (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने 10वीं कक्षा के एक छात्र की कथित आत्महत्या के मामले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) से कराए जाने के अनुरोध वाली याचिका पर बृहस्पतिवार को एजेंसी को नोटिस जारी किया।
छात्र के पिता ने न्यायालय में यह याचिका दी है।
सोलह वर्षीय छात्र ने राजेंद्र प्लेस मेट्रो स्टेशन पर ट्रेन के आगे कथित तौर पर छलांग लगा दी थी और उसके पास से एक सुसाइड नोट बरामद किया गया था जिसमें चार शिक्षकों के नाम लिए गए थे और उन पर लगातार मानसिक उत्पीड़न का आरोप लगाया गया था।
इस मामले में दिल्ली पुलिस ने आत्महत्या के लिए उकसाने से संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी।
न्यायमूर्ति नीना बंसल ने बृहस्पतिवार को लड़के के पिता की याचिका पर सुनवाई की।
याचिका में दिल्ली पुलिस से जांच को सीबीआई को स्थानांतरित करने का आग्रह करते हुए कहा गया है कि ‘मामले की स्वतंत्र, पारदर्शी और विश्वसनीय जांच सुनिश्चित करने और मृतक के साथ-साथ अन्य छात्रों के अधिकारों को बनाए रखने के लिए ऐसा करना आवश्यक है।
अदालत ने सीबीआई से जवाब मांगा है और इसके साथ ही दिल्ली पुलिस को अब तक की गई जांच के संबंध में चार सप्ताह के भीतर स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है।
अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई 12 मार्च तय की है।
भाषा यासिर पवनेश
पवनेश