दिल्ली की अदालत ने ठग संजय प्रकाश राय की जमानत याचिका पर ईडी से जवाब मांगा

दिल्ली की अदालत ने ठग संजय प्रकाश राय की जमानत याचिका पर ईडी से जवाब मांगा

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  • Publish Date - September 15, 2023 / 08:26 PM IST,
    Updated On - September 15, 2023 / 08:26 PM IST

नयी दिल्ली, 15 सितंबर (भाषा) दिल्ली की एक अदालत ने कथित ठग संजय प्रकाश राय उर्फ संजय शेरपुरिया की जमानत अर्जी पर शुक्रवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से जवाब मांगा।

प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ), वरिष्ठ नौकरशाहों और नेताओं का खुद को करीबी बताते हुए कई लोगों से ठगी करने के आरोपों को लेकर धन शोधन के एक मामले में राय को गिरफ्तार किया गया था।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सचिन गुप्ता ने ईडी को नोटिस जारी किया और केंद्रीय जांच एजेंसी को अर्जी पर अपना जवाब 21 सितंबर तक दाखिल करने का निर्देश दिया।

आरोपी का प्रतिनिधित्व कर रहे अधिवक्ता नीतेश राणा ने अदालत से कहा कि पूरा मामला जांच एजेंसी की मनगढ़ंत कहानी है, और राय के खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं है।

उन्होंने अदालत से कहा कि जांच के लिए आरोपी को हिरासत में रखने की अब जरूरत नहीं है क्योंकि यह (जांच) पूरी हो चुकी है और एजेंसी ने मामले में आरोपपत्र दाखिल कर दिया है।

राणा ने अदालत से कहा कि जमानत मंजूर करने के लिए लगाये जाने वाले किसी भी शर्त का उनका मुवक्किल पालन करेगा।

धन शोधन का यह मामला लखनऊ पुलिस की एक प्राथमिकी से उपजा है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि राय ने नेताओं और नौकरशाहों का खुद को करीबी बताकर और एक सामाजिक कार्यकर्ता तथा पीएमओ से जुड़े होने का दावा कर लोगों से ठगी की।

ईडी ने दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, नोएडा, गाजीपुर, पुणे, गांधीधाम में 42 स्थानों पर तलाशी करने के बाद कुछ महीने पहले राय को गिरफ्तार किया था।

भाषा सुभाष माधव

माधव