नयी दिल्ली, 13 अप्रैल (भाषा) दिल्ली के एक मेट्रोपॉलिटन अदालत ने हिट-एंड-रन के एक मामले में सात आरोपियों के खिलाफ दाखिल पुलिस के आरोप पत्र का बृहस्पतिवार को स्वत: संज्ञान लिया। नववर्ष की रात राष्ट्रीय राजधानी में हुई इस घटना में 20 वर्षीय युवती की कार के नीचे फंसकर घिसटने से मौत हो गई थी।
मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट सान्या दलाल ने 800 पृष्ठ के आरोप पत्र का संज्ञान लिया और मामले को जांच तथा सत्र अदालत को सौंपने के लिए 18 अप्रैल को सूचीबद्ध कर दिया।
अदालत के संज्ञान लेने के बाद आरोप पत्र की एक प्रति आरोपियों को सौंपी गई।
पुलिस ने घटना के संबंध में दो जनवरी को दीपक खन्ना (26), अमित खन्ना (25), कृष्ण (27), मिथुन (26) और मनोज मित्तल को गिरफ्तार किया था। दो अन्य सह-आरोपी आशुतोष भारद्वाज और अंकुश को सत्र अदालत ने जमानत दे दी थी, जबकि आरोपी दीपक खन्ना की जमानत याचिका खारिज कर दी थी।
आरोप पत्र के अनुसार अमित खन्ना, कृष्ण, मिथुन और मनोज मित्तल पर हत्या का आरोप लगाया गया है, जबकि अमित खन्ना और आशुतोष पर मोटर वाहन अधिनियम के तहत आरोप लगाए गए हैं।
उल्लेखनीय है कि अंजलि सिंह (20) की स्कूटी को नए साल के शुरुआती घंटों में एक कार ने टक्कर मार दी थी, जो उसे सुल्तानपुर से कंझावला तक 12 किलोमीटर से अधिक दूरी तक घसीटती हुई ले गई थी।
भाषा
जोहेब माधव
माधव
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