दंगों में सज्जन कुमार को बरी करने के खिलाफ दायर याचिका पर 22 जुलाई को सुनवाई करेगी अदालत

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दंगों में सज्जन कुमार को बरी करने के खिलाफ दायर याचिका पर 22 जुलाई को सुनवाई करेगी अदालत

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  • Publish Date - May 13, 2024 / 08:19 PM IST,
    Updated On - May 13, 2024 / 08:19 PM IST

नयी दिल्ली, 13 मई (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय 1984 के सिख विरोधी दंगों के दौरान एक व्यक्ति की हत्या से संबंधित मामले में पूर्व कांग्रेस सांसद सज्जन कुमार को बरी करने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 22 जुलाई को सुनवाई करेगा।

न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत और न्यायमूर्ति मनोज जैन की पीठ ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) और गवाहों में से एक शीला कौर की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कहा कि पहले के आदेश के बावजूद निचली अदालत के रिकॉर्ड की अभी तक मांग नहीं की गई है। इसने रजिस्ट्री से निर्देश का अनुपालन करने को कहा।

विशेष न्यायाधीश गीतांजलि गोयल ने 20 सितंबर 2023 को कुमार को ‘संदेह का लाभ’ देकर मामले में बरी कर दिया था और कहा था कि अभियोजन पक्ष आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ ‘उचित संदेह से परे आरोप साबित करने में विफल रहा’।

निचली अदालत ने दो अन्य आरोपियों-वेदप्रकाश पियाल और ब्रह्मानंद गुप्ता को भी यह कहते हुए बरी कर दिया था कि अभियोजन पक्ष उनके खिलाफ हत्या और दंगे का मामला साबित करने में विफल रहा।

सुल्तानपुरी में हुई घटना के दौरान सुरजीत सिंह नामक सिख व्यक्ति की मौत हो गई थी।

तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की उनके सिख अंगरक्षकों द्वारा 31 अक्टूबर 1984 को हत्या किए जाने के बाद दंगे भड़क उठे थे।

दंगों से जुड़े एक अन्य मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद कुमार फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद हैं।

भाषा नेत्रपाल माधव

माधव