दिल्ली आबकारी घोटाला मामला : अदालत ने आप नेता विजय नायर की अंतरिम जमानत अवधि बढ़ाई

दिल्ली आबकारी घोटाला मामला : अदालत ने आप नेता विजय नायर की अंतरिम जमानत अवधि बढ़ाई

दिल्ली आबकारी घोटाला मामला : अदालत ने आप नेता विजय नायर की अंतरिम जमानत अवधि बढ़ाई
Modified Date: February 15, 2024 / 10:11 pm IST
Published Date: February 15, 2024 10:11 pm IST

नयी दिल्ली, 15 फरवरी (भाषा) दिल्ली की एक अदालत ने आबकारी नीति धनशोधन मामले में आम आदमी पार्टी (आप) के पूर्व संचार प्रभारी विजय नायर को चिकित्सा आधार पर दी गई अंतरिम जमानत की अवधि बृहस्पतिवार को बढ़ा दी।

विशेष न्यायाधीश एम के नागपाल ने आरोपी द्वारा दायर एक आवेदन पर अंतरिम राहत 21 फरवरी तक बढ़ा दी।

न्यायाधीश नागपाल ने कहा कि नायर अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं, हालांकि उनकी सर्जरी 11 फरवरी को की गई थी।

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उन्होंने कहा कि अदालत के समक्ष जमा की गई चिकित्सकों की परामर्श पर्चियों में आरोपी के सर्जरी के बाद अस्पताल में भर्ती होने की अस्थायी अवधि के बारे में नहीं बताया गया था।

नायर को इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 13 नवंबर, 2022 को गिरफ्तार किया था।

भाषा रवि कांत रवि कांत माधव

माधव


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