दिल्ली आबकारी ‘घोटाला’ : अदालत ने बीआरएस नेता कविता की रिहाई का वारंट जारी किया

दिल्ली आबकारी ‘घोटाला’ : अदालत ने बीआरएस नेता कविता की रिहाई का वारंट जारी किया

दिल्ली आबकारी ‘घोटाला’ : अदालत ने बीआरएस नेता कविता की रिहाई का वारंट जारी किया
Modified Date: August 27, 2024 / 05:36 pm IST
Published Date: August 27, 2024 5:36 pm IST

नयी दिल्ली, 27 अगस्त (भाषा) राष्ट्रीय राजधानी की एक अदालत ने मंगलवार को दिल्ली आबकारी नीति ‘घोटाले’ से संबंधित भ्रष्टाचार और धन शोधन के मामलों में बीआरएस नेता के. कविता की रिहाई का वारंट जारी किया।

विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने यह आदेश तब जारी किया, जब उन्हें बताया गया कि कविता को दोनों मामलों में उच्चतम न्यायालय ने जमानत दे दी है।

न्यायाधीश ने दोनों मामलों में 10-10 लाख रुपये के निजी मुचलके और जमानत राशि पर राहत प्रदान की।

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इससे पहले दिन में, उच्चतम न्यायालय ने कथित दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार और धन शोधन मामलों में भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) की नेता कविता को राहत देते हुए जमानत दे दी।

न्यायमूर्ति बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति के.वी. विश्वनाथन की पीठ ने कहा कि कविता करीब पांच महीने से हिरासत में हैं और इन मामलों में उनके खिलाफ केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) तथा प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की जांच पूरी हो गयी है।

पीठ ने कहा, ‘‘इसीलिए इस मामले में जांच के उद्देश्य के लिए अपीलकर्ता (कविता) की हिरासत आवश्यक नहीं है।’’

शीर्ष अदालत ने उन्हें जमानत दिए जाने से इनकार करने वाले दिल्ली उच्च न्यायालय के एक जुलाई के आदेश को रद्द कर दिया।

भाषा शफीक दिलीप

दिलीप


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