हुक्का की ऑनलाइन बिक्री के खिलाफ याचिका पर विचार करे केंद्र : दिल्ली उच्च न्यायालय

हुक्का की ऑनलाइन बिक्री के खिलाफ याचिका पर विचार करे केंद्र : दिल्ली उच्च न्यायालय

हुक्का की ऑनलाइन बिक्री के खिलाफ याचिका पर विचार करे केंद्र : दिल्ली उच्च न्यायालय
Modified Date: August 20, 2024 / 07:00 pm IST
Published Date: August 20, 2024 7:00 pm IST

नयी दिल्ली, 20 अगस्त (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को केंद्र से कहा कि वह ई-कॉमर्स मंचों पर बिना किसी स्वास्थ्य चेतावनी के हुक्का और इसके प्रकारों की कथित अवैध बिक्री के खिलाफ दायर एक याचिका को प्रतिवेदन के रूप में ले और तीन महीने के भीतर उचित आदेश पारित करे।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता ‘जगतमित्र फाउंडेशन’ ने प्राधिकारियों से संपर्क किए बिना ही जनहित याचिका दायर कर दी। पीठ ने कहा कि यदि वह प्राधिकारियों द्वारा लिए गए निर्णय से संतुष्ट नहीं है तो वह उचित याचिका दायर करे।

अदालत ने केंद्र के वकील से कहा, ‘‘वह एक महत्वपूर्ण बिंदु पर प्रकाश डाल रहे हैं। आपको निर्णय करना होगा। वह कह रहे हैं कि यह क्षेत्र वैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत आता है, जिनका क्रियान्वयन नहीं किया गया है। आपको प्रक्रिया का एक मानक निर्धारित करना होगा।’’

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पीठ ने कहा, ‘‘रिट याचिका का निपटारा इस निर्देश के साथ किया जाता है कि प्रतिवादी रिट याचिका को एक अभ्यावेदन के रूप में ले और 12 सप्ताह के भीतर कानून के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करने सहित उचित आदेश पारित किए जाएं।’’

याचिकाकर्ता ने दलील दी कि सार्वजनिक स्थान पर हुक्का पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और तंबाकू उत्पादों की अनियंत्रित बिक्री तथा ऑनलाइन प्रचार मौजूदा कानूनी ढांचे का उल्लंघन है।

भाषा शफीक माधव

माधव


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