ट्रिपल तलाक अध्यादेश के खिलाफ दायर याचिका दिल्ली हाईकोर्ट ने की खारिज
ट्रिपल तलाक अध्यादेश के खिलाफ दायर याचिका दिल्ली हाईकोर्ट ने की खारिज
नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने ट्रिपल तलाक पर केंद्र सरकार के लाए गए अध्यादेश के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने शुक्रवार को सुनवाई के दौरान कहा कि जब एक बार सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि ट्रिपल तलाक असंवैधानिक है, तो यह सरकार तय करे।
दायर याचिका में कहा गया था कि यह सीधे तौर पर कानून का दुरुपयोग है। इसके अलावा यह आर्टिकल 14, 15, 20,21 और 25 का भी सीधे तौर पर उल्लंघन है। यह याचिका शाहिद आजाद नाम के व्यक्ति ने लगाई थी। याचिका में अध्यादेश को क्रिमिनल और सिविल लॉ स्कीम का उल्लंघन बताया गया था। ये भी कहा गया कि ये अध्यादेश अस्पष्ट और अनिश्चित है।
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याचिकाकर्ता का कहना है कि ट्रिपल तलाक को लेकर केंद्र सरकार का अध्यादेश कानूनी रूप से अनावश्यक और मुस्लिम समुदाय पर जबरदस्ती थोपा गया है। बता दें कि केंद्रीय कैबिनेट ने 19 सितंबर को बड़ा फैसला लेते हुए तीन तलाक (तलाक–ए–बिद्दत) अध्यादेश को मंजूरी दे दी थी।
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इस अध्यादेश में तीन तलाक को गैर जमानती अपराध माना गया है। राज्यसभा में तीन तलाक विधेयक पास नहीं होने से केंद्र सरकार ने अध्यादेश का रास्ता अपनाया। अध्यादेश को मंजूरी मिलने के बाद केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा था कि भारत जैसे धर्मनिरपेक्ष मुल्क में बड़ी संख्या में महिलाओं के साथ नाइंसाफी हो रही थी।
वेब डेस्क, IBC24

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