नयी दिल्ली, 20 फरवरी (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने उस थार कार के चालक को जमानत दे दी है, जिसने पिछले साल अगस्त में चाणक्यपुरी में कथित तौर पर दो लोगों को कुचल दिया था।
न्यायमूर्ति मनोज जैन ने आशीष बच्चास की कम उम्र, पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड न होने और ‘मामले के समग्र तथ्यों’ को ध्यान में रखते हुए उसे जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया।
अदालत ने 19 फरवरी के आदेश में कहा कि आवेदक को 25,000 रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि के एक ज़मानतदार प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया जाता है, बशर्ते कि अधीनस्थल अदालत/मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/ड्यूटी मजिस्ट्रेट संतुष्ट हों।
आरोप है कि 26 वर्षीय आरोपी की कार ने पिछले साल 10 अगस्त को सुबह लगभग 6:30 बजे तालकटोरा स्टेडियम के गेट नंबर तीन के पास दो लोगों को कुचल दिया था।
अदालत ने पाया कि आरोप पत्र दाखिल कर दिया गया है और मामले पर आरोपों पर विचार करने के लिए आठ अप्रैल की तारीख तय की गई है।
दिल्ली पुलिस ने बच्चास को मौके से ही गिरफ्तार कर लिया था।
पुलिस के अनुसार, वाहन से 21.26 ग्राम गांजा, 15.49 ग्राम तंबाकू, 0.30 ग्राम कोकीन, 4.17 ग्राम चरस, 23.47 ग्राम एमडी और 2.6 ग्राम एलएसडी भी बरामद की गई थी।
भाषा नोमान माधव
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