Shahdol Pandit Rape Case : “मुझे जात-पात से नहीं है कोई दिक्कत”…8 साल तक पुजारी ने युवती के साथ किराये के मकान में मिटाई हवस, शादी का नाम लेते ही जो हुआ..

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मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में एक पुजारी पर शादी का झांसा देकर 8 वर्षों तक युवती का शारीरिक शोषण करने का आरोप लगा है। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है।

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  • Publish Date - February 20, 2026 / 04:32 PM IST,
    Updated On - February 20, 2026 / 04:36 PM IST

Shahdol Pandit Rape Case / Image Source : IBC24 / FILE

HIGHLIGHTS
  • शादी का झांसा देकर 8 साल तक शारीरिक शोषण।
  • शादी से इनकार पर जाति का हवाला और जान से मारने की धमकी।
  • पुलिस ने BNS और SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू की।

शहडोल: Shahdol Pandit Rape Case  मध्य प्रदेश के शहडोल जिले से दुष्कर्म का सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहाँ एक पुजारी ने शादी का झांसा देकर युवती का 8 साल तक शारीरिक शोषण किया। आरोपी ने युवती को अलग-अलग स्थानों पर किराये के मकान में रखा और लंबे समय तक उसका शारीरिक शोषण करने के बाद शादी से इनकार कर दिया। इस पूरे मामले की शिकायत पीड़िता ने पुलिस से की है। पुलिस ने मामला दर्ज कर फरार आरोपी की तलाश शुरू कर दी है।

8 सालों तक बनाए संबंध

मिली जानकारी के अनुसार, आरोपी की पहचान आशीष राज तिवारी उर्फ छोटू के रूप में हुई है। MP Crime News आरोपी ने पीड़िता से प्रेम संबंध बनाकर उसे शादी का भरोसा दिलाया था। इसके बाद उसने पीड़िता के घर पहुँचकर उसके परिजनों को भी विश्वास में लिया। आरोपी ने परिजनों से कहा था कि उसे “जात-पात से कोई दिक्कत नहीं है।”इसके बाद वह पीड़िता को अलग-अलग शहरों में किराए के मकान में लेकर रहा और लगातार शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता रहा।

जाति का हवाला देकर शादी से किया इनकार

पीड़िता ने जब आरोपी पर शादी का दबाव बनाना शुरू किया, तो उसने अपनी जाति का हवाला देते हुए शादी से इनकार कर दिया। साथ ही आरोपी ने धमकी दी कि यदि उसने कहीं शिकायत की, तो वह उसे जान से मार देगा। पीड़िता लंबे समय तक मानसिक और सामाजिक दबाव के कारण चुप रही, लेकिन अंततः हिम्मत दिखाकर उसने पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई।

आरोपी की तलाश शुरू

युवती की शिकायत पर महिला थाना पुलिस ने आरोपी पुजारी आशीष राज तिवारी उर्फ छोटू के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 69, 351(3) तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति (SC/ST) अधिनियम की धारा 3(1)(w)(ii) और 3(2)(v) के तहत मामला दर्ज कर लिया है। फिलहाल आरोपी फरार है और पुलिस उसकी तलाश कर रही है।

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आरोपी के खिलाफ किन धाराओं में मामला दर्ज किया गया है?

महिला थाना पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 69, 351(3) तथा SC/ST अधिनियम की धारा 3(1)(w)(ii) और 3(2)(v) के तहत मामला दर्ज किया है।

पीड़िता ने पहले शिकायत क्यों नहीं की?

आरोपी द्वारा दी गई जान से मारने की धमकी और सामाजिक व मानसिक दबाव के कारण पीड़िता लंबे समय तक चुप रही।

फिलहाल आरोपी की स्थिति क्या है?

आरोपी फरार बताया जा रहा है और पुलिस उसकी तलाश कर रही है।