दिल्ली उच्च न्यायालय ने दृष्टि बाधितों के लिए वित्तीय सेवाओं के संबंध में एक समिति गठित की

दिल्ली उच्च न्यायालय ने दृष्टि बाधितों के लिए वित्तीय सेवाओं के संबंध में एक समिति गठित की

दिल्ली उच्च न्यायालय ने दृष्टि बाधितों के लिए वित्तीय सेवाओं के संबंध में एक समिति गठित की
Modified Date: November 29, 2022 / 08:09 pm IST
Published Date: August 2, 2022 6:02 pm IST

नयी दिल्ली, दो अगस्त (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने वित्तीय सेवाओं तक दृष्टि बाधित लोगों की पहुंच के मुद्दे पर विचार करने के लिए आईआईटी दिल्ली के प्रोफेसर की अध्यक्षता में एक उच्चाधिकार समिति का गठन किया है।

मुख्य न्यायाधीश सतीश चन्द्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमणियम प्रसाद की पीठ ने कहा कि यह बेहद ‘दुर्भाग्यपूर्ण’ है कि दिव्यांगों को सरलता से उपलब्ध होने वाली सुविधाएं दिलाने के लिए भी न्यायिक हस्तक्षेप की जरूरत पड़ रही है।

पीठ ने समिति को स्थिति रिपोर्ट सौंपने के लिए तीन महीने का समय दिया है और कहा ‘‘वह आशा करती है कि समिति इस सभी पहलुओं पर विचार करेगी और फिर उचित समाधान निकालेगी।’’

दृष्टि बाधित व्यक्ति जॉर्ज अब्राहम की याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने उक्त आदेश पारित किया।

भाषा अर्पणा नरेश

नरेश


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