फरीदाबाद (हरियाणा), छह जून (भाषा) फरीदाबाद की एक अदालत ने शनिवार को एक व्यक्ति को अपनी एक रिश्तेदार के साथ बलात्कार करने के जुर्म में 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। पुलिस ने यह जानकारी दी।
फरीदाबाद के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पुरुषोत्तम कुमार की अदालत ने अभियुक्त पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया।
पुलिस के अनुसार, फरीदाबाद में किराए के मकान में अपने पति के साथ रहने वाली पीड़िता ने 2022 में शिकायत दर्ज कराई थी।
शिकायतकर्ता ने कहा था कि उसके ससुराल वाले दिल्ली में रहते हैं, उसका आरोपी रिश्तेदार फरीदाबाद में उसके घर पर नियमित रूप से आता-जाता था।
महिला के अनुसार जनवरी 2021 में, आरोपी ने किसी काम के बहाने उसके पति को दिल्ली बुलाया तथा जब उसका पति घर से निकल गया तो आरोपी कुछ ही देर बाद उसके घर पहुंचा और उसके (पीड़िता के) साथ बलात्कार किया।
पीड़िता ने अपने पति के लौटने पर उसे बलात्कार के बारे में बताया।
पुलिस के मुताबिक परिवार के सदस्यों ने इस मामले को दबाने की चेष्टा की तथा पीड़िता को समझौते के लिए मजबूर किया। लेकिन उसने करीब डेढ़ साल बाद पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी।
विधिक सहायक वकील रवींद्र गुप्ता ने कहा कि इस मामले की सुनवाई के दौरान 16 लोगों ने गवाही दी।
भाषा
राजकुमार माधव
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