दिल्ली दंगे : कपिल मिश्रा के खिलाफ आगे की जांच के आदेश पर 21 अप्रैल तक रोक

दिल्ली दंगे : कपिल मिश्रा के खिलाफ आगे की जांच के आदेश पर 21 अप्रैल तक रोक

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  • Publish Date - April 9, 2025 / 06:25 PM IST,
    Updated On - April 9, 2025 / 06:25 PM IST

नयी दिल्ली, नौ अप्रैल (भाषा) राष्ट्रीय राजधानी की एक अदालत ने बुधवार को फरवरी 2020 के दंगों में कथित भूमिका के लिए दिल्ली के कानून मंत्री कपिल मिश्रा के खिलाफ आगे की जांच के आदेश पर 21 अप्रैल तक रोक लगा दी।

विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने मजिस्ट्रेट अदालत के फैसले के खिलाफ मिश्रा की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह रोक लगाई।

अदालत ने शिकायतकर्ता मोहम्मद इलियास को भी नोटिस जारी किया और उन्हें 21 अप्रैल तक अपना जवाब दाखिल करने को कहा।

अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एसीजेएम) वैभव चौरसिया ने एक अप्रैल को कहा था कि प्रथम दृष्टया यह एक संज्ञेय अपराध है जिसकी जांच की जानी चाहिए।

उन्होंने कहा, ‘‘यह स्पष्ट है कि मिश्रा कथित अपराध के समय इलाके में ही थे। आगे की जांच की आवश्यकता है।’’

एसीजेएम यमुना विहार निवासी मोहम्मद इलियास द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रहे थे, जिसमें मिश्रा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का अनुरोध किया गया था। हालांकि, प्राथमिकी दर्ज करने की मांग का विरोध करते हुए दिल्ली पुलिस ने कहा है कि मिश्रा की दंगों में कोई भूमिका नहीं थी।

नागरिकता (संशोधन) कानून को लेकर विरोध प्रदर्शन के बाद 24 फरवरी 2020 को उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हिंसा भड़क उठी थी, जिसमें 53 लोगों की मौत हो गई थी और कई लोग घायल हो गए थे।

पुलिस ने याचिका पर बहस के दौरान अदालत को बताया था कि मिश्रा पर दोष मढ़ने के लिए ‘साजिश रची’ जा रही है। दिल्ली पुलिस ने कहा कि दंगों के पीछे की बड़ी साजिश में मिश्रा की भूमिका की पहले ही जांच की जा चुकी है।

इलियास ने कपिल मिश्रा, दयालपुर थाने के तत्कालीन थाना प्रभारी के अलावा भाजपा विधायक मोहन सिंह बिष्ट और पूर्व भाजपा विधायक जगदीश प्रधान सहित पांच अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का अनुरोध किया है।

भाषा शफीक नरेश

नरेश