दिल्ली वक्फ बोर्ड धन शोधन मामला: अदालत ने आरोप पत्र का संज्ञान लेने पर आदेश सुरक्षित रखा

दिल्ली वक्फ बोर्ड धन शोधन मामला: अदालत ने आरोप पत्र का संज्ञान लेने पर आदेश सुरक्षित रखा

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  • Publish Date - January 12, 2024 / 09:11 PM IST,
    Updated On - January 12, 2024 / 09:11 PM IST

नयी दिल्ली, 12 जनवरी (भाषा) राष्ट्रीय राजधानी की एक अदालत ने दिल्ली वक्फ बोर्ड से जुड़े धन शोधन के एक मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के आरोप पत्र का संज्ञान लेने के सिलसिले में अपना आदेश शुक्रवार को सुरक्षित रख लिया।

मामले में, आरोप लगाया गया है कि वक्फ बोर्ड ने आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक अमानतउल्लाह के इसके अध्यक्ष रहने के दौरान कर्मचारियों को नियुक्त करने और संपत्तियों को पट्टे पर देने में अनियमितता बरती थी।

विशेष न्यायाधीश राकेश सयाल ने ईडी की दलीलों को सुनने के बाद 19 जनवरी के लिए आदेश सुरक्षित रख लिया। एजेंसी ने दावा किया कि अभियोजन की शिकायत (ईडी के आरोप पत्र के समान) में नामित पांच संस्थाओं के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं, जिसमें खान के तीन कथित सहयोगी – जीशान हैदर, दाउद नासिर और जावेद इमाम सिद्दीकी शामिल हैं।

ओखला विधायक खान को आरोपी के रूप में नामजद नहीं किया गया है।

एजेंसी ने पिछले साल अक्टूबर में खान और कुछ अन्य के परिसरों में छापे मारने के बाद दावा किया था कि आप विधायक ने दिल्ली वक्फ बोर्ड में कर्मचारियों की अवैध भर्ती करने के अपराध से काफी पैसा प्राप्त किया और उसे अपने सहयोगियों के नाम से अचल संपत्ति खरीदने में निवेश किया।

ईडी ने कहा कि कर्मचारियों की अवैध भर्ती और 2018-2022 के दौरान वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को गलत तरीके से पट्टे पर देकर आरोपियों द्वारा नाजायज व्यक्तिगत लाभ हासिल करने से संबंधित मामले में तलाशी ली गई। इस अवधि के दौरान खान बोर्ड के अध्यक्ष थे।

धन शोधन का यह मामला सीबीआई की एक प्राथमिकी और दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज शिकायत से उपजा है।

भाषा सुभाष माधव

माधव