‘धर्मस्थल’ विवाद : उच्चतम न्यायालय ने मीडिया कवरेज पर रोक लगाने से किया इनकार

‘धर्मस्थल’ विवाद : उच्चतम न्यायालय ने मीडिया कवरेज पर रोक लगाने से किया इनकार

‘धर्मस्थल’ विवाद : उच्चतम न्यायालय ने मीडिया कवरेज पर रोक लगाने से किया इनकार
Modified Date: August 8, 2025 / 05:37 pm IST
Published Date: August 8, 2025 5:37 pm IST

नयी दिल्ली, आठ अगस्त (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को कर्नाटक के धर्मस्थल क्षेत्र में कथित सामूहिक दफन मामले की मीडिया कवरेज पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।

हालांकि, न्यायमूर्ति राजेश बिंदल और न्यायमूर्ति मनमोहन की पीठ ने कर्नाटक की एक निचली अदालत को निर्देश दिया कि वह धर्मस्थल मंदिर के सचिव द्वारा दायर याचिका पर नए सिरे से निर्णय ले। सचिव ने याचिका में मंदिर का प्रबंधन करने वाले परिवार को निशाना बनाने वाली कथित अपमानजनक सामग्री को हटाने का अनुरोध किया था।

शीर्ष अदालत ने कहा कि केवल दुर्लभ मामलों में ही कवरेज पर रोक के आदेश दिए जाते हैं। इसने याचिकाकर्ता से कहा कि वह सभी सामग्री निचली अदालत के समक्ष प्रस्तुत करे।

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पीठ ने स्पष्ट किया कि उसने मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त नहीं की है।

उच्च न्यायालय ने एक अगस्त को बेंगलुरु की एक दीवानी अदालत द्वारा जारी उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें कथित रूप से सामूहिक दफन मामले की मीडिया कवरेज पर रोक लगा दी गई थी।

याचिकाकर्ता के वकील ने आरोप लगाया कि लगभग 8,000 यूट्यूब चैनल मंदिर के खिलाफ अपमानजनक विषय-वस्तु प्रसारित कर रहे हैं।

धर्मस्थल मंदिर निकाय के सचिव हर्षेंद्र कुमार डी. ने कथित अपमानजनक सामग्री को हटाने का अनुरोध करते हुए उच्चतम न्यायालय का रुख किया था।

भाषा शफीक सुरेश

सुरेश


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