अभिषेक बनर्जी के परिवार के सदस्य को नया नोटिस जारी करने का निर्देश

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अभिषेक बनर्जी के परिवार के सदस्य को नया नोटिस जारी करने का निर्देश

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  • Publish Date - June 4, 2026 / 12:32 AM IST,
    Updated On - June 4, 2026 / 12:32 AM IST

कोलकाता, तीन जून (भाषा) कलकत्ता उच्च न्यायालय ने बुधवार को कोलकाता नगर निगम (केएमसी) को तृणमूल कांग्रेस सांसद अभिषेक बनर्जी के परिवार के सदस्य और ‘लीप्स एंड बाउंड्स’ कंपनी को शहर के कालीघाट क्षेत्र में एक इमारत के निर्माण की वैधता के संबंध में नये सिरे से नोटिस जारी करने का निर्देश दिया।

अमित बनर्जी और ‘लीप्स एंड बाउंड्स’ ने नगर निगम द्वारा मकान के कुछ हिस्सों की वैधता के संबंध में जारी किए गए कारण बताओ नोटिस को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। तृणमूल सांसद इसी घर में रहते हैं।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के मुताबिक, तृणमूल कांग्रेस नेता अभिषेक बनर्जी ‘लीप्स एंड बाउंड्स’ के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) हैं।

न्यायमूर्ति स्मिता दास डे की अध्यक्षता वाली अवकाशकालीन पीठ ने कहा कि केएमसी द्वारा जारी किए गए नोटिस अपूर्ण है, और नगर निकाय को नए नोटिस जारी करने का निर्देश दिया, जिसमें यह स्पष्ट किया जाए कि भवन के कौन से हिस्से कानून के अनुरूप नहीं हैं।

अदालत ने केएमसी को एक सप्ताह के भीतर स्पीड पोस्ट से नोटिस भेजने का निर्देश दिया।

न्यायमूर्ति दास डे ने अमित बनर्जी और ‘लीप्स एंड बाउंड्स’ को अगले तीन सप्ताह के भीतर नोटिस के संबंध में केएमसी के समक्ष अपना पक्ष स्पष्ट करने का निर्देश दिया।

अदालत ने निर्देश दिया कि यह मामला चार सप्ताह बाद नियमित पीठ के समक्ष फिर से सुनवाई के लिए आएगा।

भाषा सुभाष धीरज

धीरज